PF Account Kya Hota Hai ?, EPF Account Kya Hota Hai ?, PF Kyo Kata Jata Hai ?, PF Kitna Kata Jata Hai ?, अगर आप कोई Employee है तो यह सवाल आपके मन मे जरूर आते होंगे। इस लेख में PF Ki Janakari समझेंगे। साथ साथ यह भी समझेंगे की PF Ka Paisa Kab Milta Hai और क्या PF Ka Paisa Taxable Hai Ya Nhi ?. तो चलिए जानते है कि What is PF Account In Hindi.
अनुक्रम
PF Kya Hota Hai ?
जब कोई कर्मचारी किसी भी विभाग में नॉकरी कर रहा होता है तो उसके काम के बदले कर्मचारी को वेतन प्रदान किया जाता है। जब कर्मचारी का वेतन 15000/- से ऊपर हो जाता है तब उस कर्मचारी को पीएफ कटवाना अनिवार्य होत है। उस वेतन में से कुछ अंश पैसा काट लिया जाता है। जो पीएफ के नाम से होता है। पीएफ पूरा नाम मतलब की PF Ka Full Form Provident Fund जिसे हिंदी में भविष्य निधि भी कहा जाता है। Provident Fund की शुरुआत 4 मार्च 1952 को हुई थी। कोई भी कर्मचारी चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या छोटी बड़ी कंपनी में काम करनेवाला कर्मचारी सभी का PF ( Provident Fund ) कटता है।
PF Account Kya Hota Hai ?
जैसा कि आपने जाना कि PF Kya Hota Hai ?, मतलब की किसी भी कर्मचारी का वेतन में से कटनेवाला पैसा जिस खाते में जमा होता रहता है। उस खाते को पीएफ एकाउंट कहाँ जाता है। आपको यहाँ Eployee के खाते की तमाम कटी हुई राशि का विवरण यहाँ मिल जाता है।
पीएफ को EPF से भी जाना जाता है। EPF Ka Full Form Employee Provident Fund होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पीएफ और ईपीएफ के बीच मे गलतफहमी पालने लगते है। पर यह दोनों एक ही है।
PF Kyo Kata Jata Hai ?
हर कोई अपने भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार की बचत तो करता है ताकि आगे चलकर बचाये पैसों का सही समय पर उपयोग किया जा सकें। इसी Concept को लेकर भारत सरकार व्यक्ति को बचत के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि हम जानते है कि किसी भी कर्मचारी ज्यादातर निजी कंपनियों में आज रोजगार और नॉकरी की कोई गारंटी नही है।
भगवान ना करे किसी भी कर्मचारी की नॉकरी चली जाती है तब यकायक ऐसा होने से उसके परिवार को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त आपके पीएफ के पैसे काम आ सकते है जो कर्मचारी द्वारा बचाये गये थे। तो उसे दूसरी जगह काम मिलने तक उन पैसों का उपयोग कर सकता है।
दूसरा ऐसा कोई जरूरत नही की नॉकरी जाने के पश्चात ही पीएफ का पैसा काम आये। नॉकरी से रिटायर्ड होने के बाद भी यह पैसा कर्मचारी को दिया जाता है जो वृद्धावस्था में बहुत ही काम आता है।
PF Kitna Kata Jata Hai ?
आने आगे समझा कि PF Kya Hota Hai ?, PF Account Kya Hota Hai ?, EPF Account Kya hota hai ?, तथा PF Kyo Kata Jata Hai ?, आइये अब समझते है कि PF Kitna Kata Jata Hai ?,
किसी भी कर्मचारी की हर महीने की Basic Sallary में से 12% की अमाउंट पीएफ आपके पीएफ एकाउंट में जमा होता रहता है। साथ साथ आप जहां काम करते है वह विभाग भी उतनी ही रकम आपके पीएफ अकॉउंट में जमा करती है।
मान लीजिए की अगर किसी कर्मचारी की Basic Sallay 16000/- ₹ है तो 16000 × 12 / 100 = 1920/-₹ की राशि काट दी जाती है और पीएफ खाते में दाल दी जाती है। और उतनी ही राशि मतलब की 1920 + 1920 = 3840/- की कुल रकम एक महीने की Employee Provident Fund में जमा होगा।
PF Account Ke Fayde :
EPFO द्वारा कर्मचारियों को जिस पीएफ एकाउंट का लाभ मिलता है उसके काफी फायदे है। जो निम्नलिखित है।
- – पीएफ एकाउंट में कर्मचारी के पैसे जमा होते रहने पर आपकी एक सेविंग होती रहती है।
- – कभी भी नॉकरी जानेपर कर्मचारी पीएफ में पड़े रकम कर्मचारी को विकट समय पर काम आ सकता है।
- – पीएफ एकाउंट में कर्मचारी को उन पैसों का अच्छा रिटर्न्स ( ब्याज ) मिलता है और वह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है।
- – कर्मचारी के रिटायर्ड होने की स्थिति में उसे नॉकरी दरमियान पीएफ एकाउंट में पड़े पूरे पैसे वापस मिल जाते है।
- – पीएफ एकाउंट को एक सुरक्षित बचत भी माना जा सकता है। इसके अलावा इसपर 8 से 9 प्रतिशत ब्याज की भी पूर्ति हो जाती है।
- – किसी कारणवश अगर कर्मचारी चाहे तो पीएफ एकाउंट पर लोन भी प्राप्त होती है। और इसके ब्याजदर भी कम होते है।
- – अगर कोई कर्मचारी की नॉकरी एक स्थान से दूसरी जगह परिवर्तन हो जाये तो भी पीएफ एकाउंट number से वह अपना पुराना एकाउंट में ही नई जॉब के पीएफ राशि जमा कर सकता है।
- – एम्प्लाई को केवल UAN Number ही नई जगह बताना होता है। मतलब की एक जगह की नॉकरी की जमा राशि चली जाने का भी खतरा नही होता।
- – पीएफ एकाउंट एक ही होता है चाहे कर्मचारी कितनी भी नॉकरी की जगह बदले।
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PF Ka Paisa Kab Milta Hai ?
अभी तक आपने समझा कि PF Account Kya Hota Hai ?, EPF Account Kya Hota Hai ?, PF Kyo Kata Jata Hai ?, PF Kitna Kata Jata Hai ?, अब आगे समझते है कि PF Ka Paisa Kab Mitla Hai ? या यूं कहें कि PF Ka Paisa Kab Nikal Sakte Hai ?.
वैसे तो कर्मचारी को पीएफ की राशि नॉकरी के खत्म होने के बाद ही मिलती है पर कुछ विकट परिस्थितियों में मौका दिया जाता है कि कर्मचारी पीएफ एकाउंट में से पैसे निकाल सको पर इसके भी कुछ नियम है। आइये जाने PF Ka Paisa Kab Nikal Skte Ho ?.
शादी :
खुद की या घर मे किसी की शादी के लिए कर्मचारी पीएफ का पैसा निकाल ने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए
कर्मचारी को नॉकरी के 7 साल होना आवश्यक होता है। साथ साथ आपको पैसे निकालने के लिए उचित सबूत भी देना होगा। शादी के लिए कर्मचारी अपने पीएफ एकाउंट में से 50 प्रतिशत रकम निकाल सकता है।
पढ़ाई :
कर्मचारी अपने बच्चो की पढ़ाई के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल ने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए भी आपकी नॉकरी को 7 साल पूरे होने चाहिए। Education हेतु कर्मचारी पीएफ एकाउंट में से तीन बार पैसे निकाल सकता है।
Medical :
अगर घर मे कोई बीमार है (जैसे कि पत्नी, बच्चे या माता-पिता) तब कर्मचारी कभी भी अपने पीएफ एकाउंट से पैसे निकाल सकता है। इसके लिए यह जरूरी नही है कि नॉकरी के कितने साल हुये है। इसके लिए हॉस्पिटल ने भर्ती होने के सबूत देने होते है।
अपना घर :
अपना घर या फ्लैट की खरीदी करने पर कर्मचारी अपने पीएफ एकाउंट में से सैलरी के 36 गुना पैसा निकाल सकता है। कर्मचारी की नॉकरी को 5 साल पूरे होने जरूरी है। इस कारणवश पैसा कर्मचारी अपनी नॉकरी की अवधि में केवल एक बार ही निकाल सकता है।
घर का रेनोवेशन :
अगर कर्मचारी चाहे तो अपने घर में नया निर्माण या कुछ छोटे मोटे काम के लिए भी अपने पीएफ एकाउंट में पैसा निकाल सकता है। इसके लिए कर्मचारी को अपनी सैलरी का 12 गुना पैसा निकालने की अनुमति होती है परंतु नॉकरी के 5 साल की अवधि पूर्ण होनी चाहिए।
पूर्व सेवानिवृत्त :
अगर कर्मचारी चाहे तो समय से पहले निवृत्त हो सकता है इसके लिए कर्मचारी की उम्र 54 साल की होनी आवश्यक होगी। इस दरमियान कर्मचारी अपने पीएफ खाते में से 90 प्रतिशत राशि निकाल सकता है। जो केवल एक ही बार सम्भव है।
होम लोन री-पेमेंट :
अपने होम लोन की क़िस्त के लिए कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है। इसके लिए कर्मचारी की नॉकरी की अवधि 10 साल होनी जरूरी है। कर्मचारी अपनी सैलरी का 36 गुना पैसा निकाल सकता है जो केवल एक बार ही होता है।
ऊपर बताए सभी साथ कारणों के लिए कर्मचारी को अनुमति है कि वह PF Account का पैसा निकाल सकता है। परंतु कुछ नियम के अनुसार।
अभी तक आपने समझा कि PF Account Kya Hai ?, EPF Account Kya Hai ?, PF Kyo Kata Jata Hai ?, PF Kitna Kata Jata Hai ? और PF Ka Paisa Kab Nikal Sakte Hai ? आइये अब जानते है कि क्या पीएफ का पैसा टैक्सेबल है या नही ?.
PF Ka Paisa Taxable Hai Ya Nhi ?
जब किसी भी कर्मचारी की नॉकरी की अवधि 5 साल या 5 साल से ऊपर हो जाती है तब यह पैसा टेक्स के दायरे में नही आता। 5 साल से पहले की अवधि में निकालने पर यह पैसा टैक्स के दायरे में आ जाता है। ऐसा नही की आपकी 5 साल की नॉकरी एक ही संस्था में हो आपका पीएफ़ खाता ओपन होने के 5 साल बाद राशि निकालने पे आपको टैक्स नही लगता। चाहे आप कितनी भी नोकरी को बदल चुके हो।
निष्कर्ष :
आपने इस पूरे लेख से समझ लिया होगा पीएफ क्या (PF Account Kya Hota Hai), होता है ?, ईपीएफ क्या होता है?, पीएफ क्यों काटा जाता है ?, पीएफ कितना काटा जाता है ?, पीएफ का पैसा कब निकाल सकते है ?, पीएफ टैक्सेबल है या नहीं ? हमे आशा है कि पीएफ एकाउंट की पूरी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस विषय मे आपके सवाल या राय हमे जरूर लिखें। पोस्ट को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद।
Very good News
आपके बेवसाईट पर दी गई जानकारी बहुत ही महत्व पूर्ण एवं उपयोगी हैं
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